प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष केवल जनता के अंशदान से बना है और इसे कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष व्यक्तियों, संगठनो, संस्थानों, ट्रस्ट तथा कंपनियों से स्वैछिक अनुदान / योगदान स्वीकार करता है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को दिए गए सभी अनुदान/ योगदान आयकर की धारा 80(जी) के तहत आयकर से छूट प्राप्त है।
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल अब प्रमुखतया बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है।
हृदय शल्य-चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है।
योगदान भीम एप / यूपीआई (VPA : pmnrf@centralbank), क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा भारतीय बैंकों के 'नेट बैंकिंग' से अनुदान कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का पैन नंबर XXXXXX637Q है।