एसिड हमला पीड़ितों को आर्थिक सहायता

# एसिड हमले से पीड़ित को आर्थिक सहायता

  • एसिड हमलों से पीड़ित महिलाओं को प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 1 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पीड़ित पुरूषों के मामले में, 1 लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जो अन्य मानदंडों के साथ-साथ इस बात पर निर्भर करता है कि पीड़ित को कितनी चोट आई है।
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  • यह नीति दिनांक 08.10.2016 से लागू हुई है, अतः, उपर्युक्त अवधि से पहले एसिड हमलों के शिकार हुए पीड़ित प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
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  • प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र डाउनलोड करें । सम्बंधित जिला प्रशासन द्वारा एफआईआर की प्रति, मेडिकल रिपोर्ट, पीड़ित के बैंक खाते का विवरण और विस्तृत पता के साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजा जाना चाहिए। अव्यस्क पीड़ितों या एसिड हमलों से जान गंवाने वाले पीड़ितों के मामले में माता-पिता/निकट संबंधी के बैंक खाते का विवरण उपलब्ध कराया जाए।