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Q.1 प्रधान मंत्री राहत कोष का प्रमुख कौन है?
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के प्रमुख प्रधान मंत्री जी हैं।
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Q.2 प्रधान मंत्री राहत कोष का संचालन कैसे किया जाता है?
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का संचालन अवैतनिक आधार पर होता है। प्रधान मंत्री के एक संयुक्त सचिव इस कोष के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। अवैतनिक आधार पर, निदेशक स्तर के एक अधिकारी उनकी सहायता करते हैं।
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Q.3 प्रधान मंत्री राहत कोष से सहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता प्रधान मंत्री के विवेकानुसार तथा उनके निदेशानुसार प्रदान की जाती है।
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Q.4 पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री राहत कोष में कितना धन जमा किया गया?
पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा धन का विवरण निम्नलिखित हैः-
वित्तीय वर्ष एकत्र की गई धनराशि (करोड़ रुपए) 2009-2010 37.65
2010-2011 28.44
2011-2012 22.76
2012-2013 17.59
2013-2014 375.97
2014-2015 608.68
2015-2016 497.47
2016-2017 244.98
2017-2018 236.63
2018-2019 534.22
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Q.5 ( ख).पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में कितना अंशदान विदेशी मुद्रा में जमा हुआ?
पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में विदेशी मुद्रा में जमा अंशदान का विवरण निम्लिखित है :-
वित्तीय वर्ष एकत्र की गई धनराशि (करोड़ रुपए) 2009-2010 256.49
2010-2011 1.32
2011-2012 0.04
2012-2013 0.16
2013-2014 85.84
2014-2015 37.17
2015-2016 115.92
2016-2017 96.76
2017-2018 27.88
2018-2019 245.04
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Q.6 पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री राहत कोष के अंतर्गत वितरित की गई राशि का ब्यौरा क्या है?
पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अंतर्गत वितरित की गई राशि का ब्यौरा निम्नलिखित हैः-
वित्त वर्ष एकत्र की गई धनराशि (करोड़ रुपए) 2009-2010 143.90
2010-2011 182.33
2011-2012 128.43
2012-2013 181.62
2013-2014 293.62
2014-2015 372.29
2015-2016 624.74
2016-2017 204.49
2017-2018 180.85
2018-2019 212.50
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Q.7 प्रधान मंत्री राहत कोष की लेखा परीक्षा कौन करता है?
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की लेखा परीक्षा सरकार से बाहर एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। वर्तमान में, सार्क एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड लेखाकार इसके लेखा परीक्षक हैं।
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Q.8 लेखा परीक्षा कराए जाने की सांविधिक अवधि क्या है?
आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की लेखा परीक्षा की कोई सांविधिक अवधि नहीं है। आमतौर पर जल्द से जल्द लेखा-परीक्षा पूरी कराई जाने की कोशिश की जाती है। वर्ष 2018-19 तक की लेखा परीक्षा हो चुकी है।
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Q.9 प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अतिरिक्त धन को किस प्रकार नियोजित किया जाता है?
सामान्यतया, धन का वितरण तत्काल ही कर दिया जाता है अथवा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए रखा जाता है। शेष धन को दीर्घकालिक उपलब्धता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा अन्य संस्थाओं में विभिन्न रूपों में रखा जाता है।
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Q.10 क्या प्रधान मंत्री राहत कोष को आयकर का भुगतान करने से छूट प्राप्त है?
जी हां, धारा 10(23)(सी) के तहत प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को आयकर से छूट प्राप्त है।
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Q.11 क्या प्रधान मंत्री राहत कोष में किया गया अंशदान आयकर से छूट प्राप्त है?
जी हां, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में किए गए सभी अंशदान को धारा 80(जी) के तहत आयकर से छूट प्राप्त है।
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Q.12 प्रधान मंत्री राहत कोष में कोई व्यक्ति किस प्रकार अंशदान करता है?
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में निम्न प्रकार से अंशदान किया जा सकता हैः-
(क) प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली को नकद भुगतान अथवा प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के पक्ष में देय पोस्टल आर्डर, मनी आर्डर, चेक या डिमांड ड्राफ्ट तथा भीम एप के माध्यम से। (VPA : pmnrf@centralbank)(ख) अंशदान किसी भी डाकखाने से प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली को निःशुल्क डाक/मनी आर्डर द्वारा भेजा जा सकता है।
(ग) संग्रहण बैंकों के पोर्टलों और प्रधान मंत्री कार्यालय के पोर्टल अर्थात pmindia.gov.in के जरिए भी ऑनलाइन अंशदान किया जा सकता है।
(घ) नकद भुगतान करके अथवा प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के पक्ष में देय पोस्टल आर्डर, चेक या डिमांड ड्राफ्ट से किया जा सकता है जिन्हें प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के 26 निर्धारित संग्रहण बैंकों की किसी भी शाखा में जमा किया जा सकता है। इन संग्रहण बैंकों की नोडल शाखाओं के नाम और पते निम्नानुसार हैं:-
(ड.) कृपया ध्यान दें कि एमेक्स, डाय्नेर्स क्लब इंटरनेश्नल, मास्टर कार्ड, वीसा डेबिट / क्रेडिट कार्ड आदि से भुगतान करने पर मध्यवर्ती संस्थाओं द्वारा कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लगाया जाता !
इन संग्रहण बैंकों की नोडल शाखाओं के नाम और पते निम्नानुसार हैं:
क्र. सं. बैंक का नाम
शाखा
खाता संख्या
1
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 66, जनपथ, नई दिल्ली SB A/C No. 3208166595
IFSC: CBIN02803182
एक्सिस बैंक नई दिल्ली मुख्य शाखा, स्टेट्समेन हाउस, 148, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली SB A/C No. 007010100273206
IFSC:UTIB00000073
बैंक ऑफ बड़ौदा भूतल, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली SB A/c No.05860100004336
IFSC:BARB0PARLIA4
बैंक ऑफ इंडिया 54, जनपथ, नई दिल्ली SB A/C No. 600010100028419
IFSC: BKID00060005
एचडीएफसी बैंक बी-6/3, सफदरजंग एन्क्लेव, डीडीए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली SB A/C No. 00031110003169
IFSC:HDFC00000036
आईसीआईसीआई बैंक डी-949, न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-65 SB A/C No. 004601050588
IFSC: ICIC00000467
इंडियन बैंक जी-41, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली SB A/C No. 438302992
IFSC:IDIB000C1398
इंडियन ओवरसीज बैंक 10, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली SB A/C No. 076201000017630
IFSC: IOBA00007629
पंजाब नेशनल बैंक 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली SB A/C No. 0153000100909701
IFSC: PUNB001530010
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशनल डिविजन, चौथा तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली SB A/C No. 11084243321
IFSC: SBIN000069111
सिंडिकेट बैंक साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली SB A/C No. 90552010081008
IFSC: SYNB000905512
यूको बैंक 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली SB A/C No. 01200100388629
IFSC: UCBA000012013
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 14/15 एफ, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली SB A/C No. 307802010048475
IFSC: UBIN053078614
यस बैंक लिमिटेड 11/48, डिप्लोमैटिक एन्क्लेव, मालचा मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली SB A/C No. 000394600000033
IFSC: YESB000000315
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड सूर्य किरण बिल्डिंग, भूतल, 19, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली SB A/C No. 0011104000414852
IFSC: IBKL000001116
कोटक महिन्द्रा बैंक ए/24, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली-29 SB A/C No. 4311192010
IFSC: KKBK000017517
बैंक ऑफ महाराष्ट्र बी-29, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली SB A/c No. 60113604146
IFSC: MAHB000034318
पंजाब एण्ड सिंध बैंक एच ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली SB A/C No. 00131000914431
IFSC: PSIB000001319
इंडसइंड बैंक लिमिटेड ए-276, भीष्म पितामह मार्ग, ए-ब्लाक, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली - 24 SB A/c No. 100040717981
IFSC: INDB000028120
आई डी ऍफ़ सी बैंक लिमिटेड सूद टावर चतुर्थ तल, पूर्व विंग, बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली - 1 SB A/C No. 10000604190
IFSC: IDFB0020101 -
Q.13 क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अंशदान कर सकते हैं?
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में केवल व्यक्तियों और संस्थाओं से प्राप्त अंशदानों को ही स्वीकार किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बैलेंस शीट्स से अथवा बजटीय स्रोतों से प्राप्त अंशदानों को स्वीकार नहीं किया जाता है।
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Q.14 किसी संगठन के कर्मचारियों द्वारा प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दिए गए अंशदानों के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80(जी) के तहत छूट का दावा करने के लिए कौन सा प्राधिकारी प्रमाण-पत्र जारी करता है?
वित्त मंत्रालय के दिनांक 12 जनवरी, 2005 के परिपत्र संख्या 2/2005 के अनुसार "यदि कर्मचारी अपने संबंधित नियोक्ताओं के माध्यम से प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, मुख्य मंत्री राहत कोष अथवा उपराज्यपाल राहत कोष में अंशदान देते हैं तो इन कोषों में दिए गए अंशदान के लिए प्रत्येक कर्मचारी के लिए अलग से प्रमाण-पत्र जारी करना संभव नहीं है क्योंकि इन कोषों में दिया गया अंशदान सामूहिक चेक के रूप में होता है। जो कर्मचारी इन कोषों में अंशदान देता है वह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80(जी) के तहत छूट का दावा करने का पात्र होता है। उपर्युक्त अंशदानों के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी/नियोक्ता द्वारा इस संबंध में जारी किए गए प्रमाण-पत्र के आधार पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80(जी) के तहत छूट का लाभ लिया जा सकता है।
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Q.15 प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में उपलब्ध धन का उपयोग किस प्रकार प्रस्तावित है?
इस निधि का बड़ा भाग प्रधान मंत्री द्वारा घोषित विभिन्न योजनाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से उपयोग करने हेतु निर्धारित किया गया है। इस कोष की धनराशि चिकित्सा सहायता, बाढ़, सूखे, आतंकवादी हिंसा और अन्य ऐसी ही अप्रत्याशित घटनाओं के लिए भी निर्धारित की जाती है। आकस्मिकता के लिए भी निधियां अलग रखी जाती हैं।
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Q.16 प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता प्राप्त करने के लिए कौन-कौन पात्र होते हैं?
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल प्राकृतिक आपदाओं जैसे, बाढ़, चक्रवात, भूकम्प, भीषण दुर्घटनाओं, दंगों इत्यादि से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सरकारी/प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की सूची में शामिल अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाती है।
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Q.17 प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पात्र व्यक्तियों के चयन की क्या प्रक्रिया है?
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से आर्थिक सहायता प्रधान मंत्री के विवेक से और उनके निर्देशों के अनुसार दी जाती है।
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Q.18 क्या चिकित्सा उपचार हेतु आर्थिक सहायता के लिए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाता है?
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष सीमित संसाधनों से चलता है। चूंकि चिकित्सा उपचार हेतु आर्थिक सहायता के लिए बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त होते हैं, इसलिए सीमित संसाधनों के कारण सभी अनुरोधों को स्वीकार करना संभव नहीं होता है।
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Q.19 क्या प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की निधियों को कॉमन पूल में रखा जाता है अथवा विशिष्ट प्रयोजनों हेतु विशेष खातों में रखा जाता है?
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में उपलब्ध निधियों को कॉमन पूल में रखा जाता है।
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Q.20 क्या प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए अंशदान प्राप्त करने वाली कम्पनी एकत्रित धनराशि का उपयोग अपनी तरफ से राहत कार्यों हेतु करने के लिए अधिकृत है?
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का अंशदान पर नियंत्रण तभी होता है जब वह उसे प्राप्त हो जाता है।
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Q.21 क्या यह सुनिश्चित करने की कोई व्यवस्था है कि प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अंशदान हेतु अंशदान एकत्रित करने के लिए अधिकृत कम्पनियों, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा एकत्रित धनराशि तुरंत ही इस कोष में जमा करने के लिए भेज दी जाए?
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए ख़ासकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ कम्पनियों से अंशदान या तो उनसे सीधे ही प्राप्त होता है अथवा संबंधित मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त होता है। अंशदान की औपचारिक रसीद अंशदानकर्ता के नाम से जारी की जाती है और उसे प्रेषक को भेजा जाता है। प्रेषक इसे आगे अंशदानकर्ता को भेज देता है। प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष केवल प्राप्त हुए अंशदान के मामले तक ही शामिल होता है। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अंशदानकर्ता संगठन पर है कि वह एकत्रित धनराशि को प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को भेज दे।
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Q.22 जिन मामलों में एकत्रित अंशदान को प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा करने के लिए भेजा ही नहीं गया हो, वहां आयकर राहत की स्थिति क्या होगी जिसके लिए अंशदानकर्ताओं ने कंपनी द्वारा उन्हें जारी की गई रसीदों के आधार पर दावा किया हो (यहां तक कि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा भी इन्हें स्वीकृति दी गई हो)?
कोई अंशदानकर्ता आयकर लाभ का दावा तभी कर सकता है जब प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा उसके अंशदान के लिए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की रसीद जारी की जाए।
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Q.23 चिकित्सा उपचार हेतु प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से वित्तीय सहायता के लिए आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ कौन से कागजात संलग्न किए जाने जरूरी हैं?
आवेदकों द्वारा प्रधान मंत्री को संबोधित एक आवेदन पत्र के माध्यम से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया जा सकता है (इस आवेदन पत्र की प्रति वेबसाइट पर भी उपलब्ध है)। चिकित्सा उपचार हेतु वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों द्वारा बीमार व्यक्ति की पासपोर्ट आकार की दो फोटोग्राफ (एक आवेदन पत्र पर चिपकाई जाए और दूसरी आवेदन पत्र के साथ स्टेपल की जाए), आवास के प्रमाण पत्र की प्रति, मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र (जिसमें बीमारी के प्रकार और उस पर अनुमानित व्यय का ब्यौरा हो) तथा आय प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जानी जरूरी है। प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों की सूची अलग से PMNRF की वेबसाइट पर दी गई हैं। (समस्त सरकारी अस्पताल PMNRF में स्वतः ही मान्य है) इस सूची का इस्तेमाल अनुदान के लिए आवेदन करते समय आवेदक द्वारा संदर्भ हेतु किया जा सकता है। आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद उस पर विचार किया जाता है और निधियों की उपलब्धता एवं PMNRF की पूर्व की वचनबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए राहत राशि का वितरण पूर्णतया प्रधानमंत्री के विवेकाधीन है।
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Q.24 क्या प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का कोई पैन है?
जी हां, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को आवंटित स्थायी खाता संख्या (पैन नं.) XXXXXX637Q है।