प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष व्यक्तियों, संगठनो, संस्थानों, ट्रस्ट तथा कंपनियों से स्वैछिक अनुदान / योगदान स्वीकार करता है ! प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को दिए गए सभी अनुदान/ योगदान आयकर की धारा 80(जी) के तहत आयकर से छूट प्राप्त है ! सभी को यह सूचित किया जाता है की प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष एस एम् एस या मिस कॉल या इसी प्रकार के कोई अन्य सेवा प्रदाता के माध्यम से अनुदान / योगदान एकत्र नहीं करता है ! यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसे किसी भी मेसेज या कॉल पर ध्यान न दें !
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का पैन नंबर XXXXXX637Q है !
दानकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की राशि जमा करने वाले किसी भी बैंक में सीधे जमा किए गए अंशदान के अंतरण का ब्यौरा और दानकर्ता का पता ईमेल के माध्यम से इस कार्यालय को pmnrf[at]gov[dot]in पर उपलब्ध कराएं ताकि 80(जी) आयकर की रसीदें तत्काल जारी की जा सकें।
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दान कर रहे दानकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि खाते से राशि की निकासी के उपरान्त भी यदि "ट्रांजेक्शन असफल/बैंक से पुष्टि लंबित (Transaction failure/pending confirmation from bank" का संदेश दिखाई देता है, तो उस राशि को भेजने के लिए पुनः प्रयास न करें।
सफल ट्रांजैक्शन के मामलों में दानकर्ता को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष द्वारा 80(जी) के अंतर्गत दान की औपचारिक रसीद डाक द्वारा उचित समय में भेज दी जाएगी |